कृषक राजकीय क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय कर 48 घंटे में बैंक खातों में भुगतान करें प्राप्त
रिपोर्ट : जावेद आरिफ
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
रायबरेली। जिला खाद्य विपणन अधिकारी सोनी गुप्ता ने कहा कि आगामी रबी विपणन वर्ष -25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ समर्थन मूल्य रुपये 2275 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। है। जो गत वर्ष रबी विपणन वर्ष -24 से रुपये 150 प्रति कुन्तल अधिक है। जनपद रायबरेली में कृषक बंधुओं के सुविधा के दृष्टिगत कुल 114 गेहूँ क्रय केन्द्र जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा अनुमोदित किये गये है जो कि गत वर्ष की तुलना में 3 क्रय केन्द्र अधिक है। जिसमें खाद्य विभाग के 32, पीसीएफ के 55, पीसीयू के 19 एवं भारतीय खाद्य निगम के 8 क्रय केन्द्र सम्मिलित है। उन्होंने जिले में स्थापित क्रय केन्द्रों का तहसीलवार जानकारी देते हुए बताया है कि तहसील सदर में 31, तहसील महराजगंज में 17, लालगंज में 10, ऊँचाहार व डलमऊ में 14-14 तथा तहसील सलोन में 28 गेहूँ क्रय केन्द्र संचालित है जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने कहा कि रबी विपणन वर्ष -25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय हेतु कृषक बंधुओं को खाद्य विभाग के पोर्टल एप पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीकृत किसानों से ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। गेहूँ विक्रय हेतु इच्छुक कृषक खरीद प्रारम्भ होने से पूर्व ही पंजीकरण करायें एवं भारत सरकार की न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना का लाभ उठायें। गेहूँ विक्रय हेतु कृषक बन्धु किसी भी जन सुविधा केन्द्र, साइबर कैफे या स्वयं अथवा राजकीय क्रय केन्द्रो पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था है। रबी विपणन वर्ष -25 पूर्व में पंजीकरण करा चुके कृषको को गेहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है परन्तु उक्त पंजीकरण को संशोधित कर पुनः लॉक कराना होगा। यदि कृषक पंजीयन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो सम्बन्धित तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते है। गेहूँ कृषक पंजीयन की प्रक्रिया 1 जनवरी, 2024 से प्रारंभ है कृषक बंधुओं से अपील है कि अपने पंजीयन समय से करा लें। जनपद न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत एमएसपी पर राजकीय क्रय केन्द्रो पर 1 मार्च, से गेहूं क्रय प्रारम्भ होगी। जनपद में संचालित होने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूर्ण किये जाने हेतु क्रय एजेंसियों के जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। आगामी रबी विपणन वर्ष -25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ खरीद में 100 कुंटल तक की गेहूँ की मात्रा के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। आगामी खरीद सत्र में बटाईदारों के माध्यम से भी गेहूँ खरीद की जायेगी। कृषक बंधुओं को छनाई-उतराई हेतु लेबर चार्ज रुपये 20 प्रति कुन्तल अतिरिक्त उनके आधार लिंक बैंक खाते में प्रेषित किया जायेगा।
रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय हेतु इच्छुक कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड अर्थात बैंक खाता आधार से जुड़ा हो एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप एवं सक्रिय होना आवश्यक है। गेहूँ के मूल्य का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे कृषक बंधुओं के आधार लिंक बैंक खाते में किया जायेगा। कृषक बंधुओं से अनुरोध है कि न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत एमएसपी पर गेहूँ खरीद योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण कराएं और राजकीय क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय कर 48 घंटे भीतर अपने आधार लिंक्ड बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करें।
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