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Wednesday, February 28, 2024

एडीजे कोर्ट ने चार को आजीवन करावास और 12 को 10-10 साल की सजा सुनाई

मृतक बब्बन अली के वेटे और पत्नी बोली 29 साल बाद मिला  न्याय

रिपोर्ट : दिनेश सिंह सोमवंशी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
मोहम्मदी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मदी मोहन कुमार की अदालत ने दो क्रास मुकदमों में चार हत्यारोपितों को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना तथा लूट व डकैती के आरोप में 10 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश सिंह ने बताया कि थाना मोहम्मदी के ग्राम लखनापुर मे 19 जुलाई 1995 को दोपहर 1:00 बजे बब्बन अली अपने घर के बाहर इकरार अली के दरवाजे के सामने पकड़ के पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा था कि पूर्व से तस्लीम राइफल लिए इरशाद अली उर्फ मुआ दुनाली बंदूक सहित दिलशाद अली बासित अली दुनाली बंदूक सरताज अली राइफल सहित लखविंदर सिंह जो की खिरिया जाट लखनपुर के हैं आए और उसके भाई बब्बन को घेर लिया और जान से करने के लिए एक राय वह एक साथ गोलियां चलाई जिसमें पहली गोली तस्लीम व दूसरी गोली लखविंदर सिंह ने चलाई जो उसके भाई बब्बन को लगी जिससे उनकी मृत्यु मौके पर हो गई, न्यायालय ने दिलशाद इरशाद तस्लीम और सरताज को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई वहीं दूसरे पक्ष की ओर से शब्बन, प्रधान इसरार उर्फ तौले, पूर्व प्रधान मारूफ खा,नरेश सिंह ,पुत्तन सहित 12 लोगों को 10 साल की सजा और 10000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई वही बेटे तौहीद अली और मृतक बब्बन अली की पत्नी न्यायालय के फैसले पर खुशी जाते हुए कहा 29 साल बाद फैसला आया है जिससे मैं खुश हूं।

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