दुकान खुली पाये जाने पर होगी कड़ी कार्यवाही : शुभ्रा
रायबरेली।। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने होली के पर्व पर लोक शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये है कि 10 मार्च 2020 को जनपद की समस्त आबकारी अनुज्ञापनों के अन्तर्गत स्थित दुकानों यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडलशाप, भांग, ताड़ी, सी0एल0-2, एफ0एल0-2, 2बी, बी0डब्लू0एफ0, एल0-2 बी, एल-1, एफ0एल0-16,17 आदि के अन्तर्गत मादक पदार्थो की बिक्री पूर्णतया निषिद्ध रहेगी। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिये कि होली पर्व पर कोई भी शराब, मदिरा, बियर, भांग, ताड़ी आदि दुकानों को पूर्णतः बन्द रखा जाये। दुकान खुली पाये जाने पर नियामानुसार व कड़ी कार्यवाही की जाये।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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