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Saturday, March 7, 2020

9 व 10 मार्च को पूरे दिन जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडलशाप, भाॅग, डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक व फुटकर दुकाने पूर्णतया बन्द रहेंगी: जिलाधिकारी


शाहजहाँपर।। जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि इस वर्ष होली का त्यौहार जनपद में 10 मार्च, 2020 को मनाया जायेगा। होली के परिपेक्ष्य में जनपद में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व के अवसर पर लोकहित मेें शान्ति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से दिनांक 9, व 10 मार्च, 2020 को पूरे दिन जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडलशाप, भाॅग, डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक व फुटकर दुकाने तथा सी0एल0-2 एफ0एल0-2, एफ0एल-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी0 आदि थोक अनुज्ञापन एवं बार अनुज्ञापनों व एफ0एल0-9/9ए अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेंगी। उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उक्त आदेश का अनुपालन सुनिष्चित कराने हेतु पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से आवष्यक निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों को जारी करने का कष्ट करें।

गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ शाहजहाँपुर
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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