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Monday, March 2, 2020

’विरासत योजना’ के अन्तर्गत आर्टिजन्स को वर्किंग एवं फिक्सड कैपिटल के रूप में ऋण आवेदन की अंतिम तारीख 4 मार्च


रायबरेली।। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त एवं निगम द्वारा वित्त पोषित ’’विरासत योजना’’ के अन्तर्गत आर्टिजन्स को वर्किंग एवं फिक्सड कैपिटल के रूप में रू0 10.00 लाख तक का ऋण लाभार्थियों को शर्तों के अधीन दिया जाता है। जिसमें आर्टिजन रायबरेली का निवासी हो, पुरूष आर्टिजन के लिए 5 प्रतिशत एवं महिला आर्टिजन्स के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा, आर्टिजन्स की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98 हजार एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू0 1 लाख 20 हजार से अधिक न हो। ऐसे आर्टिजन्स जिन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मन्त्रालय भारत सरकार की उस्ताद योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा आयोजित हूनर हॉट प्रदर्शनी में भाग लिया हो, को इसमें वरीयता दी जायेगी। जनपद के प्रसिद्ध/प्रचलित उत्पादन से सम्बन्धित आर्टिजन्स (शिल्पकार) से उक्त ऋण योजनान्तर्गत प्रस्ताव 04.03.2020 तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक एवं योग शिल्पी/कारीगर समस्त अभिलेखों सहित अपना आवेदन कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रायबरेली में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला प्रबन्धक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता देवी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।  

जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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