रायबरेली।। जनपद के पंजीकृत सभी चिकित्सा संस्थान क्लीनिक/नर्सिंगहोम/हास्पिटल/पैथालाजी/डायग्नोस्टिक सेन्टरों आदि का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व किया जाता है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष पर भी सभी चिकित्सा संस्थानों का नवीनीकरण किया जायेगा, परन्तु इस वर्ष महानिदेशालय स्तर से जारी ऑन लाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत नवीनीकरण किया जाना है। जनपद में पंजीकृत सभी चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों/संचालक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक अभिलेखों, पुरानों पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, भवन का स्ट्राक्चरल ले आउट, प्रतिष्ठान के पते का साक्ष्य, इंचार्ज के फोटो, कार्यरत चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ का स्व-प्रमाणित योग्यता प्रमाण-पत्र आदि, एवं संचालक/चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ के नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (फोटो एवं मोबाइल नम्बर सहित) निर्धारित प्रारूप पर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्राधिकार पत्र, डिस्पोजल आफ बायो मेडिकल वेस्ट का प्रमाण-पत्र, फायर उपकरणों के लगाने जाने सम्बन्धित साक्ष्य आदि नच.ीमंसजीण्पद पर ऑन लाइन अपलोड करते हुए उसके प्रिंटआउट किये गये सभी अभिलेख के साथ कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली में निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते है। नवीनकरण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त जो भी चिकित्सा संस्थान नवीनीकरण कराने में असफल रहते है, उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही साथ सभी आयुष चिकित्सक अपने क्लीनिक का पंजीकरण एवं नवीनीकरण कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली में पूर्व की भांति करायेंगे तथा इसके अतिरिक्त शासन के निर्देशानुसार उन्हें अपने विभागीय कार्यालयो में भी पंजीकरण/नवीनकीरण कराना अनिवार्य होगा।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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