रायबरेली।। सभी निजी चिकित्सकों, जो चिकित्सक के रूप में रोगियों का उपचार कर रहे है अथवा करना चाहते है तथा भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो, उत्तर प्रदेश आयुष के शासनादेशानुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित सभी निजी चिकित्साकों (स्नातक/स्नात्कोत्तर) को अपना पंजीकरण कार्यालय-क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी रायबरेली में कराना आवश्यक है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा0 अरूण कुमार कुरील ने जानकारी देते हुए बताया है कि रजिस्ट्रेशन हेतु वांछित अभिलेख शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति, भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0प्र0 में रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 का प्राधिकार-पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति लाना अनिवाय है। अभिलेखों के साथ कार्यालय में सम्पर्क स्थापित करके 16 मार्च 2020 तक अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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