रायबरेली।। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व में जारी सम्पूर्ण लॉकडाउन निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपयोग की सामग्रियों यथा-गेहूँ, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, रिफाइन्ड, साबुन, टूथपेस्ट एवं समस्त प्रकार के मेवा, आलू, सब्जियां, फल, दूध, पेट्रोलियम पदार्थ एल0पी0जी0, पशुओं के चारा से सम्बन्धित पशु आहार, भूसा, चिकित्सीय उपकरणों (सामाग्रियों), दवाओं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य प्रकार के केमिकल्स जो फर्श क्लीनर/सेनेटाइजर में प्रयोग किये जाने वाले है, इनकी गाडि़यों को जनपद के बार्डर या जनपद के अन्दर लाने/ले जाने हेतु प्रतिबन्ध/निषेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त किया गया है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि राष्ट्रीय राज मार्गो पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लॉकडाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई न होने पाये। उन्होंने आदेश दिये है कि सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अन्दर आने से या जनपद से ले जाने से न रोका जाये। आदेश का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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