रायबरेली।। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने उ0प्र0 शासन चिकित्सा की अधिसूचना के प्रस्तर 12 में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम में सभी तत्सम्बधी परिसर स्वामियों, संचालको एवं प्रबन्धकों को आदेशित किया जाता है कि जनपद रायबरेली के समस्त रेस्टोरेंट (आवासीय परिसर के अन्दर रेस्टोरेंट को सम्मिलित करते हुए) ढाबे, कॉफी हाउस/कैफे, खाने-पीने के होटल, मिष्ठान भण्डार, जलपान गृह, ब्युटीपार्लर्स, सैलून्स इत्यादि 31 मार्च तक के लिए बन्द रहेंगे। आदेश का उल्लंघन अधिसूचना के प्रस्तर 15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उल्लंघन करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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