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Wednesday, March 25, 2020

धारा - 144 लागू, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही

अति आवश्यक सेवाए किसी भी दशा में न हो बाधित : डीएम 

कोरोना वायरस से सम्बन्धित कोई मिथ्या एवं भ्रामक सूचना न करे प्रसारित : शुभ्रा


रायबरेली ।। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कोरोना वायरस से सम्बन्धित कोई मिथ्या एवं भ्रामक सूचना अपलोड एवं प्रसारित न करें। जनपद में धारा 144 लागू है इसके तहत जनपद वासी अपने-अपने घरों में रहे दो से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इक्ठ्ठा न हों आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बन्द रहने के साथ ही जुलूस धरना प्रर्दशन, मांगलिक कार्यो, सार्वजनिक पार्को/स्थालों पर एकत्रित करना प्रतिबन्धित किया गया है। इसके अलावा किराने के समानों की आपूर्ति, पेय पदार्थो की आपूर्ति, सब्जी/फल, पीने का पानी, पशुओं का चारा, सभी प्रशंसकरण इकाया चालू रहेंगी। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की आपूर्ति मिल्क प्लांट, डेयरी ईकाया, चारा बनाने वाली ईकाया, एलपीजी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरण, दूरसंचार, संचार सेवाए इत्यादि चालू रहेंगी नियुक्त किये गये एनजीओं, बैंक और एटीएम, डाकघर, गेंहू और चावल की लोडिंग और अनलोडिंग एवं आवश्यक सेवाओं के परिवहन और भोजन की खरीद और स्टोर के लिए आवश्यक स्टॉक लेख। उपरोक्त सवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया गया है जोकि चालू रहेंगी। 

जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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