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Monday, March 11, 2019

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आर्दश चुनाव आचार संहिता से प्रावधानो से कराया अवगत


लखीमपुर खीरी । सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधियों के संग बैठक की। बैठक में 29 लोकसभा धौरहरा के रिटर्निग आफिसर/मुख्य विकास अधिकारी रवि रंजन, पुलिस अधीक्षक पूनम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज चैरसिया सहित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहें।जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा के साथ ही जनपद में आर्दश आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होनें आर्दश चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सभी राजनैतिक दल अपनी प्रचार सामग्री एवं वाल पेंटिग को तत्काल प्रभाव से हटा ले यदि उनके द्वारा ऐसा नही किया जाता है। तो प्रशासन द्वारा इन्हें हटाते हुए निर्धारित दर से वसूली की जायेगी। उन्होनें कहा कि रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा तथा प्रयोग के दौरान उसकी आवाज की भी सीमा नियमानुसार रहेगी। राजनैतिक दल सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते है। सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम के रूप में ही माना जायेगा। तथा उस पर आने वाला व्यय प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जायेगा। किन्तु उन्हें इसके लिए जनपद स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की अनुमति लेनी होगी। इसी प्रकार उनके द्वारा निर्वाचन के दिन अथवा उनके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों की भी अनुमति इसी कमेटी से लेनी होगी। उन्होनें कहा कि पेड न्यूज पर प्रशासन की सतर्क दृष्टि रहेगी। वीडियो वैन की अनुमति स्थानीय स्तर पर नही दी जायेगी। इसकी अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 के स्तर से ही जारी की जायेगी। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होनें कहा कि अनुमति लेकर राजनैतिक दल प्रचार वाहनों प्रयोग कर सकते है। किन्तु एक काफिले में दस से अधिक वाहन नही होेगे तथा एक काफिले से दूसरे काफिले के मध्य कम से कम 100 मीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। वरिष्ठ कोषाधिकारी आनन्द कुमार ने निर्वाचन व्यय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होनें कहा कि निर्वाचन हेतु प्रयुक्त की जाने वाले प्रचार सामग्री के रेट निर्धारित किये जा चुके है। साथ ही जो भी प्रचार सामग्री प्रकाशित होगी उस पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं प्रतियां की स्पष्ट संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। पुलिस अधीक्षक पूनम ने निर्वाचन सम्बन्धी के गई तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शांति पूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। उन्होनें कहा कि अपर पुलिस अधीक्षक को पुलिस की ओर से निर्वाचन का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। साथ ही एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। जो अनवरत कार्य करेगा।


दिनेश सिंह सोमवंशी ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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