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Sunday, September 27, 2020

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से उन्नाव की जनता लाभान्वित

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से गरीब निर्धन मां बाप खुश

अक्रॉस टाइम्स,उन्नाव। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन 1 अप्रैल 2016 से ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई जिसमें नगरीय क्षेत्र में रु0 56460 या बीपीएल कार्ड धारक एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080 वार्षिक या बीपीएल 2002 की सूची में नाम सम्मिलित हो ऐसे आवेदन कर्ता पेंशन बनवाने हेतु अपना आवेदन पत्र sspy-up.gov.in  पर 1 अप्रैल 2016 से ऑनलाइन कर 30 दिन के अंदर सभी शर्तो  को पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र संबंधित उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है इस योजना में लाभार्थी को रु0 500 प्रति माह की दर से त्रेमासिक पेंशन धनराशि पी0एफ0एम0एस पोर्टल के माध्यम से दी जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि जनपद  में 124298  वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं जिसमें से द्वितीय त्रैमास के 117406 लाभार्थियों को धनराशि निदेशालय से पी0एफ0एम0एस0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है  (श्री अलोपी प्रसाद पुत्र गोविन्द नि0-अभूसा असोहा, श्री अलीबक्स पुत्र नवीबक्स नि0-अरगूपु बांगरमऊ, श्री अंगनू पुत्र गंगादीन नि0-बाराबुजुर्ग हसनगंज, श्री बाबू पुत्र बदरी नि0-दिलवल नवाबगंज, श्री सुखई पुत्र कन्हई नि0-भटौली पुरवा) उन्होंने कहा कि इस इस योजना की धनराशि से मुझे बहुत राहत मिल रही है सरकार द्वारा इस प्रकार की संचालित योजनाओं से हमें समय-समय पर लाभ मिलता रहता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के निवासी हो कन्या के अभिभावक निराश्रित ,निर्धन, जरूरतमंदों आवेदक के परिवार की आय 02 लाख की वार्षिक होनी चाहिए विवाह हेतु किए गए आवेदन पत्र पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष व पुत्र की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए विवाह हेतु निराश्रित कन्या विधवा महिला की पुत्री दिव्यांग जनों की पुत्री दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांगों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत कुल 662 जोड़ों का सामूहिक विवाह करा कर जिन पर 337.62 लाख की धनराशि व्यय हुई । जिसमें (ममता पुत्री श्रीपाल नि0- अर्जुनपुर म0 गडाई वि0ख0 फतेहपुर-84 श्यामकुमारी पुत्री शिवलाल नि0- हीरामनपुरवा नेवल बांगरमऊ रोशनी पुत्री रमेश नि0 लहतपुर गंजमुरादाबाद पूजा पुत्री गुडडी नि0-पतारी सि.सिरोसी  सोनी पुत्री छोटेलाल नि0- ग्रा0 पहाडपुर असोहा) शादी होने पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अगर इस संचालित योजना न होती तो हमारा विवाह न होता उन्होंने सरकार की इस माव मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को बहुत ही सराहना की और इसका जन-जन में प्रचार किया कन्याओं के गरीब निर्धन मां बाप ने कहा कि इस योजना से हम अपनी बेटियों का विवाह सकुशल कर पाए और उनका घर बसा पाये ।राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत परिवार के मुख्य कमाओ मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरान्त एक वर्ष के अन्दर आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, इस योजनांतर्गत को उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में रु0 30000 की धनराशि दी जाती है । जिसमें उम्र 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने में दी जाती है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जिस की आय रु0 46080 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में रु0 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्नाव में वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त योजना अंतर्गत कुल 1173 लाभार्थियों को 351.90 लाख की धनराशि दी गई है। जिसमें (श्रीमती फूलमती पत्नी स्व0 राजेश नि0-कटरा दिवान खेड़ा गौरी बीघापुर श्रीमती राजवती पत्नी स्व0 रामअवतार नि0-अकवाबाद बीघापुर श्रीमती प्रियंका पत्नी स्व0 उमेश नि0-शिवपुरी फतेहपुर-84 श्रीमती मनोरमा पत्नी स्व0 लक्ष्मीकान्त नि0-रुस्तमपुर फतेहपुर श्रीमती जगराना पत्नी स्व जगदीश नि-मवईघनश्याम गंजमुरादाबाद)  आदि को  आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की गई।

कुन्दन कुमार ब्यूरो चीफ उन्नाव
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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