रायबरेली। बछरावां थाना क्षेत्र स्थित नंदा खेड़ा गांव में श्रीकान्ती पत्नी स्व 0 प्रेमशंकर ग्राम के निवासी हैं। रंजिश के कारण गांव के उमेश , रमेश व अन्य के द्वारा दरवाजे पर आकर कुल्हाड़ी डण्डा व लाठी से पीड़ित व पूरे परिवार को बुरी तरह मारा पीटा व गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी दी। घटना मे पीड़ितों को जान से मारने की नियत से लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी एवं लात घुसा से मारा गया जिससे पीड़ितों को बाहरी व अंदरूनी चोटें आई जिसकी रिपोर्ट थाना बछरावां में अपराधिक संख्या अ० स ० 495 बटे 2020 धारा 147 148 323 324 504 506तथा मेरे पति को लाठी डण्डों व लात घूसो से मारने पर बाहरी व अन्दरूनी चोटे आयी थी जिसकी रिपोर्ट थाना बछरावां में की गई धारा 495 बटे 2020 147, 148, 323, 324 ,504, 506 भा 0 द 0 सं 0 मे दर्ज होकर सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र बछरावां में प्राथमिक चिकित्सा हुई किन्तु चोटो के पश्चात से पति को शरीर में दर्द व चक्कर आता रहा , दिनांक 30.08.2020 को तबियत ज्यादा खराब होने पर बछरावां अस्पताल ले जाने पर मृत्यु हो गयी , मेरे पति की उक्त घटना व उसमे आई चोटो के कारण ही मृत्यु हुई है । उपरोक्त वास्तविक तथ्यों एवं चिकित्सा प्रपत्रों के आधार पर अ 0 सं0-495 / 2020 की विवेचना कराया जाना वांछित एवं आवश्यक है थाने के दारोगा देवी दयाल की भूमिका पीड़ित की भूमि पर मुल्जिमानो को कब्जा कराने की कोशिश मे व उनकी मदद करने मे बराबर रही है पीड़ित के पति व परिवार को कई बार आकर धमकाते रहे है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपराध संख्या 495/2020 थाना बछरावां की निष्पक्ष विवेचना कराये जाने की मांग की है।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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