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Saturday, June 3, 2017

अवर अभियन्ता जे0पी0 चैरसिया के विरूद्ध थाना रोजा में एफ0आई0आर0 दर्ज ,गड्ढा मुक्त सड़क योजना में लेने पर जिलाधिकारी ने फर्जीवाड़ा पकड़ा।

अवर अभियन्ता जे0पी0 चैरसिया के विरूद्ध थाना रोजा में एफ0आई0आर0 दर्ज ,गड्ढा मुक्त सड़क योजना में लेने पर जिलाधिकारी ने फर्जीवाड़ा पकड़ा।

शाहजहाँपुर। मण्डी परिषद शाहजहाँपुर द्वारा बनी सड़क को गड्ढा मुक्त सड़क योजना में लेने पर जिलाधिकारी ने फर्जीवाड़ा पकड़ा। मण्डी परिषद निर्माण के अवर अभियन्ता जे0पी0 चैरसिया के विरूद्ध थाना रोजा में एफ0आई0आर0 दर्ज तथा सहायक अभियन्ता व उप निदेशक निर्माण मण्डी परिषद भी जांच के घेरे में।  जिलाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन की गड्ढा मुक्त सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण करने वाले विभागों द्वारा अपनी-अपनी सड़कों का निरीक्षण कर गड्ढा मुक्त करने हेतु स्टीमेट बनाये जाते हैं और नियमानुसार उनका परीक्षण करते हुए बनाये गये स्टीमेट के आधार पर कार्य कराते हैं। गत दिवस सम्पर्क मार्ग बनतारा सिमरई के विषय में प्राप्त जानकारी के आधार पर मण्डी परिषद द्वारा गलत ढंग से कराये जा रहे कार्य की जांच करायी गयी तो पाया गया कि उक्त सड़क को लोक निर्माण विभाग द्वारा अगस्त 2016 के बाद विशेष मरम्मत का कार्य कराया गया था और इसी सड़क को मण्डी परिषद के स्थानीय अवर अभियन्ता जे0पी0 चैरसिया ने गड्ढा मुक्त सड़क योजना में सम्मिलित कर लिया है तथा मरम्मत की आवश्यकता न होते हुए भी इस सम्पर्क मार्ग की मरम्मत हेतु 1.156 किलोमीटर की लम्बाई दर्शाते हुए 12.27 लाख रुपये का कूट चरित स्टीमेट 20.04.2017 को तैयार किया गया। उक्त के अतिरिक्त उनके द्वारा उक्त सड़क का कार्य प्रारम्भ होने का समय फोटो लिया गया जिस समय लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का कार्य नही कराया गया था। इनके द्वारा कूट रचना कर आगणन तैयार किया गया तथा उसे वरिष्ठ अधिकारियों से धोखा देकर स्वीकृत करा लिया गया एवं कार्य प्रारम्भ करा दिया गया। जिलाधिकारी ने उप निदेशक निर्माण मण्डी परिषद शाहजहाँपुर के आफताब उर्रहमान को निर्देश दिये कि समस्त अभिलेख अपनी अभिरक्षा में रखते हुए वह तत्काल सम्बन्धित जे0ई0 के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायें। उप निदेशक निर्माण ने श्री जे0पी0 चैरसिया अवर अभियन्ता मण्डी परिषद शाहजहाँपुर के विरूद्ध इस  कृत्य धोखा धड़ी करने तथा छल करने के उद्देश्य से कूट रचित स्टीमेट किये जाने से सम्बन्धित है जो गम्भीर अपराध की श्रेणी में पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 511 के अन्तर्गत थाना रोजा में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी।जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त मामले में सहायक अभियन्ता निर्माण मण्डी परिषद तथा उप निदेशक निर्माण मण्डी परिषद के भी जानकारी में मामला रहा है। उनके विरूद्ध भी कड़ी वैधानिक कार्यवाही करायी जायेगी।

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