गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ शाहजहाँपुर
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
शाहजहाँपुर। सहायक श्रमायुक्त वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 से लागू कर दी गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले 18 से 40 वर्ष के सभी व्यक्तियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त पेंशन की सुविधा दिये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत आयु वर्ग 18 वर्ष से 40 वर्ष तथा रूपये 15000/- मासिक आय तक के व्यक्ति आधारकार्ड, बैंक की पासबुक व आयु के अनुसार प्रथम मासिक अंशदान अधिकृत सी0एस0सी0 में जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। प्रथम अंशदान नगद जमा करने के उपरान्त अगले माहों में प्रतिमाह पंजीकृत व्यक्ति के खातें से स्वतः कटौती होगी, जिसका लाभ 60 वर्ष के आयु पूर्ण करने के उपरान्त पंजीकृत व्यक्ति को रूपया 3000/- मासिक पेंषन के रूप में प्राप्त होगा। उक्त योजना के पंजीयन हेतु शासन द्वारा जनपद में ग्रामीण क्षेत्र हेतु सी0एस0सी0 मो0 हसन, रौसरकोठी, तथा शहरी क्षेत्र हेतु सी0एस0सी0 श्री शैलेष कुमार, लोधीपुर को अधिकृत किया गया है।
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