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Friday, December 13, 2019

किसान अपने खेतों में फसल के बचे हुए अवषेशों को कदापि न जलाये, अन्यथा होगी कड़ी विधिक कार्यवाही: डीएम


लखीमपुर खीरी।। डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह ने सर्वसाधारण व समस्त कृषकों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बढ़ते हुए प्रदूषण के दृष्टिगत दिये गये निर्देशों के क्रम में नेशनल ग्रीन टिब्यूनल के आदेश 15 अक्टूबर 2019 के अनुसार आगाह करते हुए बताया कि वे अपने खेतों में फसल से बचे हुए अवशेषों को कदापि न जलाये, जिससे कि प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हो। इस बाबत सभी को पूर्व में भी राजकीय कर्मचारियों द्वारा तथा विकास खण्ड स्तर पर एवं समस्त न्याय पंचायत स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित करके कृषकों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा चुका है। उन्होनें बताया कि अभी तक जनपद में कुल 496 कृषकों को फसल अवशेष जलाये जाने के कारण नोटिस निर्गत करते हुए कुल 23 लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना आयद किया जा चुका है तथा जनपद के 12 थाना क्षेत्रों में फसल अवशेष जलाये जाने वाले कृषकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट भी अंकित कराई गई है। इसके अतिरिक्त फसल अवशेष न जलाये जाने हेतु संचालित कार्यक्रमों में लापरवाही किये जाने के कारण 56 राजस्व विभाग के 15 कृषि विभाग के तथा 23 पुलिस विभाग के कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुए कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को भी आगाह किया जा चुका है कि उनके क्षेत्र में यदि कूड़ा जलाये जाने की कोई भी द्यटना प्रकाश में आई तो कूड़ा जलाने वाले दोषी व्यक्ति के साथ ही उन पर भी कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।इसके अतिरिक्त डीएम ने गन्ना किसानों को भी आगाह किया कि यदि उनके द्वारा गन्ने की पत्ती जलाई गई तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल में निरूद्ध कर दिया जायेगा। इस हेतु जनपद के समस्त मोबाइल पंजीकृत कृषकों को एम-किसान पोर्टल के माध्यम से सूचना भी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 12, 13 व 14 दिसम्बर को समस्त ग्राम सभाओं में इस हेतु गन्ना कृषकों को जागरूक किये जाने हेतु बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। इन बैठकों में उपस्थित रहकर कृषक गन्ने की पत्तियों के निस्तारण की विधियां भी जान सकते है। इसके अतिरिक्त गन्ने की पत्ती (कृषि अपशिष्ट) को जलाने की सूचना दूरभाष नंबर: 05872-252715, 05872-252879 व 8009022200 पर दर्ज करायी जा सकेगी। डीएम ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में वह जनपद में फसल अवशेष जलाये जाने की द्यटनाओं को रोकने के लिए पूर्णतयः कटिबद्ध है। इस हेतु दोषी पाये जाने वाले किसी भी राजकीय कर्मी अथवा सामान्य जनमानस के किसी भी व्यक्ति को क्षम्य न करते हुए उनके विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

दिनेश सिंह सोमवंशी ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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