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Tuesday, December 17, 2019

प्याज के व्यापारियों पर भारत सरकार द्वारा भण्डारण सीमा लागू


शाहजहाँपुर।। जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्याज के व्यापारियों पर भारत सरकार द्वारा भण्डारण सीमा लागू की गयी है। जिसमंे थोक विक्रेता के लिए 25 मैट्रिक टन तथा फुटकर विक्रेता के लिए 05 मैट्रिक टन भण्डारण सीमा निर्धारित की गयी है। प्याज पर बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से व्यापारियों द्वारा की गयी जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी की कार्यवाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से टीमों का गठन किया गया है। उपजिलाधिकारी सदर, तिलहर, पुवायाँ, जलालाबाद तथा कलांन। जिला खाद्य विपणन अधिकारी, मण्डी सचिव, रौजा, पुवायाँ, तिलहर तथा जलालाबाद को निर्देश दिये गये हैं कि आप प्याज व्यापारियांे के प्रतिष्ठानों पर उपरोक्त भण्डारण सीमा के दृष्टिगत प्रवर्तन कार्यवाही करें तथा प्रतिदिन प्रवर्तन की सूचना जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त मण्डी सचिव रौजा आवष्यक वस्तुओं के दैनिक मूल्य की सूचना जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ शाहजहाँपुर 
अक्राॅस टाइम्स हिन्दी समाचार पत्र


  

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