डीएम ने प्रतिष्ठान चालू किये जाने के लिए एडीएम एफआर को नामित किया नोडल अधिकारी
रायबरेली।। गृह मंत्रालय भारत सरकार की एडवाइजरी के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु लागू किये गये देशव्यापी लाकडाउन 3 मई 2020 तक लागू किये जाने के निर्देश दिये गये है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रतिष्ठान चालू किये जाने के प्रतिबन्धात्मक निर्देश दिये गये है। शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) को नोडल अधिकारी के रूप नामित किया है। जो प्रतिष्ठान सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य प्रतिबन्धों को पूर्ण करने की कार्य योजना के साथ प्रार्थना-पत्र अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) को प्रस्तुत करें। तदुपरान्त बाद सत्यापन प्रतिष्ठान के संचालन की अनुमति दी जायेगी। बिना अनुमति किसी भी प्रतिष्ठान का संचालन अनुमन्य नहीं होगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकार की कन्सॉलिडटेड गाइडलाइन्स पुनः जारी की गई है आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा कतिपय निर्धारित अतिरिक्त गतिविधियों को 20 अप्रैल से संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इन गतिविधियों के सम्बन्ध में यह शर्त रखी गयी है कि सम्बन्धित गतिविधियां हॉट-स्पाट क्षेत्र में लागू नही होगी एव यदि कोई नया हॉट-स्पाट शामिल किया जाता है तो वहां पूर्व में दी गई अनुमति स्थगति हो जायेगी। आदेश को वर्तमान में निर्गत लॉकडाउन पीरियड तक कार्य नहीं किये जायेगे जो प्रतिबन्ध है समस्त घरेलू/अंतराष्ट्रीय उड़ान, समस्त रेलयात्री, सुरक्षा सम्बन्धी छोड़कर, बस एवं पब्लिक ट्रॉसपोर्ट, मेट्रों रेल सर्विस, अंतरजनपदीय/अन्तर्राज्यीय मूवमेंट केवल चिकित्सकीय कारणों/कार्यो को छोड़कर, समस्त शैक्षणिक संस्थायें/ट्रेनिंग एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे, औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां, जिनकी अनुमति है, को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे, हास्टिपेलिटी सर्विसेज की अनुमति नही रहेगी, केवल जिनको विशेष अनुमति हो, समस्त टैक्सी, ऑटोरिक्श एवं साइकिल रिक्शा एवं कैब सर्विसेज, समस्य सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग काम्पलेक्स, जिमनेजियमस, स्पोर्टस काम्पलेक्स, सिवमिंग पूल्स, इन्टरटेन्मेंट पार्क, थियेटर, बार एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल्स एवं अन्य बन्द रहेंगे। समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक /संस्कृति/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य समारोह नहीं होंगे। समस्त धार्मिक स्थल आमजन के लिए बन्द रहेंगे एवं धार्मिक कार्यो से कोई इकट्ठा नही होंगे, मृतकों के अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति से ज्यादा नही होंगे। हॉट-स्पाट क्षेत्र में बैरीकेडिंग की जायेगी। स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्रियों की सप्लाई एवं पुलिस की व्यवस्था के अलावा कोई भी सेवा वहां पर नहीं की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट कन्टेनमेंट जोन में इंगित 3 गतिविधियों जिसमें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सकीय टीम एवं सेनिटाइजेशन टीम के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अनुमति नही देंगे। 28 दिनों तक कोई संक्रमण प्राप्त नहीं होने पर हॉट-स्पॉट ग्रीन जोन में परिवर्तित हो जायेगा। 20 अप्रैल से प्रदेश में गतिविधियों को अनुमति दी जायेगी। जिसमें स्वास्थ्य सेवाए (आयुष सहित) सशर्त क्रियाशील रहेंगी, कृषि और सम्बन्धित गतिविधियां, मत्स्य पालन, पशुपालन, वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आंगनबाडि़यों का संचालन, ऑनलाइन शिक्षा/दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना, मनरेगा के अन्तर्गत कार्यो को अनुमति, सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र क्रियाशील रहेंगे, माल एवं वस्तुओं के यातायात तथा उसके लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति रहेगी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अनुमन्य रहेगा, वाणिज्य और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, औद्योगिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान), निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियां अनुमन्य की जायेगी, व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति, भारत सरकार के कार्यो तथा इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय खुले रहेंगे, राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाए व स्थानीय निकाय खुलेंगे, व्यक्ति जिन्हें अनिवार्य रूप से क्वारन्टाइन में रखा जायेगा, लॉकडाउन से सम्बन्धित निर्देशों के प्रवर्तन, दण्डात्मक प्राविधान आदि सभी गतिविधियॉ भारत सरकार की गाईडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार की जायेगी।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
No comments:
Post a Comment