शाहजहांपुर।। ए0आर0टी0ओ0 प्रशासन श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया है कि वाहनों के फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन अथवा अन्य सम्बन्धित अभिलेख, जिनकी बैधता 01 फरवरी, 2020 को समाप्त हो गयी है अथवा आगामी 30 जून तक समाप्त हो रही है, उन सभी अभिलेखों की बैधता 30 जून, 2020 तक मान्य होगी।श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने बताय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा गत् 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लाकडाउन घोषित किया गया तथा इस लाॅकाडाउन हेत विस्तृत दिशा-निर्देश भी निर्गत किये गये है। राष्ट्रव्यापी लाकडाउन में सभी परिवहन कार्यालय बन्द है, जबकि इस लाकडाउन में भी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता हेतु परिवहन यानों से ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाकडाउन होने के कारण कई वाहनों के फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस पंजीयन अथवा अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की बैधता नहीं बढ़ायी जा सकी है। ए0आर0टी0ओ0 प्रशासनह ने यह भी बताया है कि लाॅकडाउन में परिवहन कार्यालयों के बन्द होने के कारण मोटरयान अधिनियम व नियमावली में निर्गत विभिन्न अभिलेखों तथा फिटनेस, परमिटख, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण अथवा निर्गत करने की प्रक्रिया बाधित है। इस कारण आगे भी लाॅकडाउन अवधि में इन अभिलेखों की बैधता बढ़ाया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सभी अभिलेखों की बैधता अवधि आगामी 30 जून निर्धारित की गयी है।
शाहजहाँपुर से जीशान अहमद की रिपोर्ट
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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