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Thursday, December 5, 2019

केंद्र सरकार अंशदायी पेंशन योजना से आवर्त व्यक्ति पात्र नहीं होंगे


शाहजहाँपुर।। सहायक श्रमायुक्त वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पी0एम0एस0वाई0एम0 और लघु व्यापारियों के लिए नेशनल पेंशन योजना ट्रेडर्स एन0पी0एस0-टी0आर0ए0डी0ई0आर0एस0 योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर आयुक्त श्री विद्याशंकर की अध्यक्षता में एक बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित की गयी। उक्त बैठक में जिला विकास अधिकारी द्वारा मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों के पंजीयन की विभागवार समीक्षा की गयी और आशा वर्कर, स्कूल रसोईयों, रोजगार सेवकों, आँगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायक कार्यकत्री के शत-प्रतिशत पंजीयन हेतु विभागों से अधिकारियों को निर्देश दिये गये। सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित किया कि योजनान्तर्गत तहसील स्तर पर कैम्प लगाकर जागरूकता बढ़ाते हुए अधिक से अधिक पंजीयन कराया जाना सुनिश्चित करें। श्री वीरेन्द्र कुमार सहायक श्रमायुक्त द्वारा उक्त योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया कि पात्र व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है वह नजदीकी जनसेवा केन्द्रों पर अपनी पासबुक व आधारकार्ड की छायाप्रति के साथ ले जाकर अपना पंजीयन कराये तथा आयु गणना के आधार पर अंशदान प्रतिमाह निम्नवत अंशदान जमा किया जाना तथा उसी अनुपात में केन्द्र सरकार द्वारा भी अंशदान जमा किया जायेगा तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर वह रू0 3000/- प्रतिमाह पेंशन पाने का हकदार होगा। योजनान्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि अथवा केंद्र सरकार अंशदायी पेंशन योजना से आवर्त व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। बैठक में उपस्थित खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ शाहजहांपुर
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र  

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