रायबरेली।। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 की आपदा की लॉकडाउन के दृषिगत सामान्य कृषि कार्यो के अन्तर्गत फल व सब्जी की खेती करने वाले किसान अपने उत्पाद को बाजार तथा शीतगृह में भण्डारण हेतु ले जाने के लिए तथा खाद्य सामग्री की आपूर्ति बनाये रखने हेतु इनके परिवहन, भण्डारण व विक्रय व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया है कि सब्जियों/फलों के खेत में मण्डी अथवा शीतगृह में भण्डारण हेतु आवश्यक वाहनों के संचालन की अनुमन्यता होगी। इस कार्य में लगे हुए वाहन चालक व श्रमिको के आवागमन हेतु पास की व्यवस्था सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से उपलब्ध कराया जायेगा। फल, सब्जियों आदि की खेत में तुड़ाई, खुदाई, ग्रेडिंग, लोडिंग-अनलोडिंग में लगे कृषक एवं श्रमिको के कार्य करने की अनुमन्यता होगी। इन्हें कार्य के दौरान यथावश्यक दूरी बनाये रखने हेतु जागरूक किया जाये। जिलाधिकारी ने भी बताया है कि राजकीय प्रेक्षत्रों, पौधशालाओं, बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों, पर कर्मचारियों/श्रमिकों/चतुर्थ श्रेणी द्वारा किये जाने वाले बागवानी सम्बन्धी कार्य पूर्वव्त चलते रहेंगे। इसके लिए यथावश्यक अनुमति सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन से प्राप्त की जायेगी। शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खियों की कलोनी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने एव बक्सां से शहद निकालने के कार्य में लगे हुए कृषक/श्रमिको के आवागमन हेतु यथावश्यक अनुमति/पास निर्गत किये जाये। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में कच्चे माल की आपूर्ति एवं प्रसंस्करण से जुड़े हुए कृषकों/श्रमिको को लाकडाउन से मुक्त रखा जाये। औद्योनिक फसलों से जुड़ी सामग्री (बोरा, प्लास्टिक, क्रेटस, डलिया, अमोनिया गैस, सब्जी बीज, उर्वरक, पौध रक्षा रसायन, सिंचाई के उपकरण, प्लास्टिक पाइप व इन्जन सेट) मधुमक्खी के बक्से, मट फ्लावर पैकिंग मटेरियल आदि को जिला प्रशासन के सहयोग से चेक पोस्ट/आवागमन हेतु क्लीयरेन्स कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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