रायबरेली।। शासन के निर्देशों के अनुसार ऐसी दुकाने/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थाई रूप से बन्द हैं के कर्मचारियों को ऐसी अस्थायी बन्दी अवधि के लिए उनके नियोजको द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसी समस्त कारखानों जहां दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित/योजित हो, को उक्त कारखानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा। सभी नियोक्ता चाहे व उद्योग में हो या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अपने श्रमिको के वेतन का भुगतान उनके कार्यस्थलों पर नियत तिथि पर बिना किसी कटौती के कराया जाए, इस अवधि के दौरान उनके प्रतिष्ठान बन्द रहें। उपरोक्त के अनुपालन में सभी उद्योगों को अपने श्रमिको का नियमित भरण-पोषण एवं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराते हुए वेतन का भुगतान बिना किसी कटौती के कराया जाना सुनिश्चित करें। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र रायबरेली द्वारा दी गई है।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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