शाहजहाँपुर।। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) घोषित लाॅकडाउन की अवधि में सरकार द्वारा आनलाइन ई0 पास जारी किये जाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था मुख्यतः सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थओं के लिए पास जारी करने हेतु निर्मित की गई है। आवेदक विशेष परिस्थितियों में आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ही पास के लिए आवेदन कर सकते है। आनलाइन आवेदन करने के लिये htt://164.100.68.164/upepass2 लिंक पर आॅनलाइन आवेदन कर ई0 पास प्राप्त कर सकेंगे। ई0 पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रविधान किया गया है जिसमें एक संस्था,आवेदक सहित अधिकतम 05 कार्मिकों के लिये पास हेतु आवेदन कर सकेगी। आनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आवेदनों के परीक्षणोंपरांत अस्वीकृत या स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत किए गय आवेदनों के पास आनलाइन जारी किए जाएंगे जिनको आवेदक द्वारा उन्हें प्राप्त एम0एम0एस में दिए गए लिन्क पर क्लिक कर डाउनलोड/प्रिन्ट कर उपयोग किया जा सकेगा तथा ई0 पास की इलेक्ट्रानिक काॅपी भी मान्य होगी। ई0 पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई0 पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त पहचान-पत्र यथा- आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जनपद की सीमा के अन्तर्गत मान्य ई0 पास जारी करने हेतु उपजिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई0 पास जारी करने हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) को अधिकृत किया गया। संस्थानों हेतु जारी ई पास का सत्यापन क्यू-कोड के माध्यम से पुलिसकर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ई0 पास मात्र आवश्यक एवं लाॅक डाउन की अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निराकरण हेतु ही निर्गत किए जायेंगे। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए पास भी मान्य रहेंगे।
गौरव शुक्ला ब्यूरो चीफ शाहजहाँपुर
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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