रिपोर्ट : सौरभ अग्रवाल
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
फिरोजाबाद । जनपद फिरोजाबाद के न्यायालय प्रांगण में 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बंध में उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश के अनुपालन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष/ जिला सत्र एवं न्यायाधीश हरवीर सिंह के कुशल मार्गदर्शन और प्राधिकरण सचिव / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को जनपद न्यायालय फिरोजाबाद के ए•डी•आर• भवन पर इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया संग प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसमें, 5 व 7 मार्च को पेटी ऑफेंस वादों हेतु विशेष लोक अदालत, 7 मार्च को आर्बिटेशन वादों हेतु विशेष लोक अदालत एवं 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु चर्चा की गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि, 9 मार्च को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रशासन द्वारा राजस्व के 23142 वाद, अन्य विभागों द्वारा 106355 याद चिन्हित किये गये है तथा बैंक ऋण सम्बन्धी 35571 वाद निस्तारण के लिए चिन्हित किए गए हैं। टेलीफोन के बकाया मामलों में बी०एस०एन०एल० द्वारा चिन्हित किये गये 1250 वाद पक्षकारों को नोटिस प्रेषित किये जा रहे हैं, पक्षकार बिल को अदा कर राष्ट्रीय लोक अदालत में छूट का लाभ उठा सकते हैं, ऐसे ही काफी समय से चल रहे विद्युत सम्बन्धी वादों में 911 वाद चिन्हित किये गये हैं। जिनके पक्षकार लोक अदालत में विद्युत बिल का भुगतान कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय द्वारा 7059 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण द्वारा 117 बाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। जिसमें, पक्षकारान एवं समस्त बीमा कम्पनियों के मध्य वार्ता हेतु प्रीट्रायल बैठकें क्रमश: दिनांक क्रमशः 06. 15. 21. 27 फरवरी 2024 एवं 01 मार्च 2024 सुनिश्वित की गयी है। परिवार न्यायालयों के वैवाहिक वादों में कुल 44 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। इसी प्रकार पक्षकारान के मध्य वार्ता हेतु परिवार न्यायालय, द्वारा पीठें गठित की गयी हैं, इसी क्रम में पक्षकारानों हेतु प्रीट्रायल बैठकें क्रमशः 08, 16, 22 फरवरी 2024 एवं 01, 06 मार्च 2024 सुनिश्चित की गयी हैं । पेटी आफेंस के वादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत 5, 6 व 7 मार्च को तथा आर्बिटेशन वादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत 9 मार्च को सुनिश्चित की गयी है। प्राधिकरण सचिव /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि, बैंक के ऋण सम्बन्धी लगभग 35571 वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है। जिसमें, प्राधिकरण की तरफ से नोटिस प्रेषित किये गये हैं। बैंक ऋण सम्बन्धी वादों के निस्तारण हेतु जनपद न्यायालय के प्रांगण में विभिन्न बैंकों के स्टाल लगेंगे। जिसमें, वादकारी अपने ऋण सम्बन्धी वादों को समझौते के आधार पर तत्काल समाप्त करा सकते हैं।इसी प्रकार ट्रैफिक चालान एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित चालान के निस्तारण हेतु आने वाले जनमानस की भीड को देखते हुए जनपद न्यायालय पर ट्रेफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग से सम्बंधित स्टालों की स्थापना की गयी है। जहां, ट्रेफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग की तरफ से कम्प्यूटर सिस्टम लगाया जायेगा। जिससे, आने वाली वादकारियों और जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि, ई-सेवा केन्द्र के समीप स्थापित उपरोक्त सहायता केन्द्र पर 9 मार्च, शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत तक, प्रत्येक कार्य दिवस में लोगों की सहायता हेतु कार्य करती रहेगी। इसके लिए सहायता केंद्र पर तैनात पराविधिक स्वयंसेवकों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि, 9 मार्च, शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व, दीवानी, फौजदारी के सभी न्यायालय उपस्थित होंगे। इनके द्वारा मुख्यतः मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धारा 138 एन०आई०एक्ट, उत्तराधिकार, वैवाहिक वाद, श्रम, राजस्व स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, बैंक व मोबाइल कम्पनी के बकाया, विद्युत, बाट माप, घरेलु हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों के द्वारा किया जायेगा।
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