एकत्रित खनिज को अवैध मानते हुए नियमानुसार एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी - अपर जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी । अपर जिलाधिकारी उमेश नारायण पाण्डेय ने बताया कि जनपद मे उपलब्ध उप खनिजों यथा मौंरंग, गिट्टी, पत्थर, साधारण बालू, साधारण मिट्टी एवं अन्य जनपदों से परिवहन कर लाये जा रहे उप खनिजों को क्रय करते समय के क्रेतांगण क्रय किये गये खनिजों के परिवहन पास (एम0एम0-11 या प्रपत्र सी0) को प्रदायकर्ता से अवश्य प्राप्त कर लें और उसे संरक्षित भी रखें। यदि किसी क्रेता के पास खनिज एकत्रित पाया जाता है और जॉच के समय क्रेता अभिवाहन पास (एम0एम0-11 या प्रपत्र सी0) प्रस्तुत करने मे असफल रहता है। तो एकत्रित खनिज को अवैध मानते हुए नियमानुसार एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी
दिनेश सिंह सोमवंशी ब्यूरो चीफ लखीमपुर खीरी
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र
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