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Wednesday, January 19, 2022

डीसीबी बैंक खजुरिया के निलंबित कर्मचारी मुकेश नायक को डीएम ने किया बर्खास्त

डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति में लिया निर्णय
लखीमपुर खीरी। डीसीबी बैंक में गबन-अपहरण, वित्तीय अनियमितता के प्रकरण में आपराधिक निरोधन,अनुशासनिक एवं अधिभार-वसूली की समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु गठित कमेटी मे सुनवाई में निर्णय लेते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने डीसीबी बैंक, खजुरिया के निलंबित कर्मचारी मुकेश नायक को उप्र सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली 1975 के विनियम 84(1)(छ) के प्राविधानानुसार बैंक की वर्ग-तीन की सेवा से बर्खास्त करने के आदेश दिए। बताते चलें कि डीसीबी बैंक, खजुरिया में हुए धन के गबन-अपहरण प्रकरण में संलिप्त कर्मचारी मुकेश नायक के विरुद्ध बैंक से संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में सिद्ध आरोपों की गंभीरता पर बैंक संचालक मंडल के निर्णय, उप्र सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अनुमोदन पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने निलंबित कर्मचारी मुकेश नायक को उप्र सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली 1975 के विनियम 84(1)(छ) के प्राविधानानुसार बैंक की वर्ग-तीन की सेवा से बर्खास्त किया। बताते चलें कि श्री नायक को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि की सूचना बैंक कार्यालय, संबंधित तहसील से प्राप्त कराई। इसके साथ ही व्हाट्सएप से भी उक्त सूचना उपलब्ध कराई। बैंक से संचालित अनुशासनिक जांच में जांच अधिकारी, बैंक संचालक मंडल के अलावा डीआरसीएस सहकरिता, लखनऊ मंडल लखनऊ उप्र ने धारा 68 की जांच में श्रीनायक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रकरण में श्रीनायक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का व्यक्तिगत सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिला। डीसीबी शाखा खजुरिया में हुए गबन-अपहरण प्रकरण में श्री नायक के विरुद्ध बैंक द्वारा संचालित अनुशासनिक जांच में गबन का आरोप सिद्ध मिले, जिसपर बैंक द्वारा उक्त प्रकरण में अपराध संख्या : 134/118 धारा 409, 420,467,468,471 भादंवि में अन्वेषण के बाद एफआईआर में नामित अभियुक्त मुकेश नायक लिपिक-कैशियर के विरुद्ध सरकारी धन 56,13,200 के गबन के आरोप प्रमाणित मिला। डीआरसीएस कॉपरेटिव, लखनऊ मंडल, लखनऊ द्वारा उक्त प्रकरण की कराई जांच में श्री नायक को दोषी मिलने पर उप्र सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 68(2) के अधीन कुल धनराशि 62,32,872 में श्रीनायक पर अंकन 18,02,811.60 अवधारित कर तातारीख 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली हेतु अधिभार आदेश पारित किया। श्री नायक को बैंक/विभाग/कोऑपरेटिव सेल द्वारा गबन का दोषी पाया गया। डीएम ने गत दिवस हुई सुनवाई में मुकेश नायक को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का अवसर दिया, किंतु यह सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, न ही उनके द्वारा उपस्थित न होने की कोई सूचना दी गई। ऐसे में विचारोंपरान्त सर्वसम्मति से उनकी अध्यक्षता में गठित समिति ने निर्णय लिया कि डीसीबी बैंक, खजुरिया में हुए धन के गबन-अपहरण प्रकरण में संलिप्त कर्मचारी मुकेश नायक के विरुद्ध बैंक से संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में सिद्ध आरोपों की गंभीरता पर बैंक संचालक मंडल के निर्णय, उप्र सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अनुमोदन पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने निलंबित कर्मचारी मुकेश नायक को उप्र सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली 1975 के विनियम 84(1)(छ) के प्राविधानानुसार बैंक की वर्ग-तीन की सेवा से बर्खास्त किया।

रिपोर्ट : दिनेश सिंह सोमवंशी 
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र

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