एसडीएम, डीएसओ, बीडीओ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ कार्ड धारको को युद्ध स्तर व समयबद्ध तरीके से दिलाना करे सुनिश्चित : शुभ्रा

रायबरेली।। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने समस्त एसडीएम, डीएसओ, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षक, खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये है कि सरकार की गरीबों के लिए महत्वाकांशी ’’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ का लाभ दिलाने में आगे आये तथा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत जनपद के 101913 अन्त्योदय कार्ड धारकों के 323272 यूनिटों एवं पात्र गृहस्थी योजना के 447812 कार्डों की 1820183 यूनिटों हेतु 05 किग्रा प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण हेतु अन्त्योदय अन्न योजना का 1616.360 मी0टन चावल व पात्र गृहस्थी योजना का 9100.915 मी0टन चावल कुल 10717.25 मी0 चावल का अतिरिक्त आवंटन माह अपै्रल एवं माह मई, 2020 हेतु प्राप्त हुआ है। विगत 1 अपै्रल के द्वारा माह अपै्रल व माह मई 2020 के लिये निःशुल्क वितरण हेतु अतिरिक्त चावल का नगरवार/ब्लाकवार आवंटन जारी किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा ’’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के अन्तर्गत सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रत्येक व्यक्ति/यूनिट 05 किग्रा के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न (चावल) वितरण हेतु जिला पूर्ति अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी, रायबरेली को निर्देश दिये गये है कि समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से समस्त उचित दर की दुकानों से माह अपै्रल हेतु नियमित आवंटन का कार्ड धारकों में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से शतप्रतिशत वितरण 12 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0
रायबरेली को भी निर्देशित किया है कि जिन उचित दर विक्रेताओं के यहॉ वर्तमान में संचालित नियमित वितरण पूर्ण होता जाए, उन उचित दर की दुकानों पर ’’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के अन्तर्गत आवंटित निःशुल्क अतिरिक्त चावल के आवंटन को नियुक्त ठेकेदारों से होम डिलीवरी के माध्यम से पहुँचाना सुनिश्चित करायें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जनपद की समस्त उचित दर की दुकानों पर 13 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से उक्त चावल की पहुंच सुनिश्चित हो जाए तथा जहां डोर स्टेप डिलीवरी लागू नहीं है वहां उचित दर विक्रेता उसे आवंटित खाद्यान्न (चावल) की मात्रा 13 अप्रैल तक उठा ले। इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों/पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत जिन उचित दर विक्रेताओं द्वारा माह अप्रैल के नियमित आवंटन के सापेक्ष शत्प्रतिशत वितरण कर दिया जाता है, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटित चावल का उठान शत्-प्रतिशत 13 अप्रैल तक कराना सुनिश्चित करें। समस्त उप जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सभी उचित दर की दुकानों पर 14 अप्रैल को त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त चावल की पहुंच का सत्यापन का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें और ई-पॉस मशीनों के माध्यम से निःशुल्क चावल का वितरण 15 अप्रैल से प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। निःशुल्क चावल का वितरण 15 अप्रैल से 26 अप्रैल के मध्य पूर्ण कर लिया जाए, ताकि ई-पॉस मशीन में अगले माह वितरण हेतु आवश्यक तकनीकी परिवर्तन किया जा सके। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कहा कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों योजनाओं के कार्ड धारकों को खाद्यान्न की अनुमन्यता 05 किग्रा प्रति यूनिट के अनुसार होगी और इस खाद्यान्न (चावल) का कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा। ’’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के अन्तर्गत अतिरिक्त चावल का वितरण पूर्णतया निःशुल्क है, इसलिए समस्त एसडीएम, डीएसओ, बीडीओ आदि अधिकारी इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भ्रम की स्थिति में न रहे और उपभोक्ताओं को निःशुल्क खा़द्यान्न के वितरण की विधिवत् जानकारी हो। इस हेतु उचित दर की दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क चावल वितरण की सूचना का प्रर्दशन किया जाए। नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण हेतु नामित किये गये नोडल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ही ’’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के अन्तर्गत अतिरिक्त चावल का वितरण पूर्णतया निःशुल्क कराया जायेगा। साथ ही उक्तानुसार नामित किये गये नोडल अधिकारी/कर्मचारी वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि माह अपै्रल, 2020 में ’’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के अन्तर्गत अतिरिक्त चावल का निःशुल्क वितरण दिनांक 15.04.2020 से 26.04.2020 तक, माह मई 2020 में नियमित खाद्यान्न का वितरण दिनांक 01.05.2020 से 12.05.2020 तक, माह मई, 2020 में ’’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के अन्तर्गत अतिरिक्त चावल का निःशुल्क वितरण दिनांक 15.05.2020 से 26.05.2020 तक, नामित नोडल अधिकारी खाद्यान्न वितरण के समय प्रत्येक उचित दर की दुकान पर उपस्थित रहेंगे, ताकि वह निःशुल्क वितरण प्रमाणित कर सके। निःशुल्क वितरण सम्पन्न होने के उपरान्त उसका विवरण निर्धारित प्रारूप पर सम्बंधित उप जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे और उप जिलाधिकारी इसकी सूचना जिला पूर्ति अधिकारी, रायबरेली को प्रेषित करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी उसकी संकलित सूचना खाद्यायुक्त को प्रेषित करेंगे। वितरण कार्य पर निगरानी रखने हेतु जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उनके विकास खण्ड में हो रहे वितरण का पर्यवेक्षक एवं जनपद के समस्त अधिशासी अधिकारियों को उनके नगरीय क्षेत्रों में हो रहे वितरण का पर्यवेक्षक नामित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वह वितरण कार्य पर सतर्क दृष्टि रखेंगे और भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करायेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आने पर सम्बंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि माह मई, 2020 के खाद्यान्न के नियमित आवंटन के सम्बंध में निर्देश दिये कि जिला खाद्य विपणन अधिकारी/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 रायबरेली को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त अवधि में ही माह मई हेतु नियमित आवंटन की डोर स्टेप डिलीवरी भी समस्त उचित दर विक्रेताओं को दिनांक 29 अप्रैल तक अवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त उप जिलाधिकारी वह अपने क्षेत्रान्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सभी उचित दर की दुकनों पर माह मई 2020 हेतु आवंटित नियमित आवंटन की पहुंच का त्रिस्तरीय सत्यापन व्यवस्था के अन्तर्गत सत्यापन का कार्य 30 अप्रैल को अनिवार्य रूप से पूर्ण करायेंगे, जिससे आगामी माह मई, 2020 में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से नियमित आवंटन के खाद्यान्न का वितरण 1 मई से प्रारम्भ हो सके। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस मशीन से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर की दुकान पर सेनेटाईजर/साबुन व पानी अनिवार्य रूप से रखा जाए और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त् ही ई-पॉस मशीन का प्रयोग किया जाए। उचित दर की दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्यम कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए। प्रत्येक उचित दर की दुकानों पर एक साथ भीड़ इकट्ठी न हो इस हेतु टोकन व्यवस्था लागू करते हुए, प्रत्येक दो घण्टे के लिए टोकन जारी किये जाए, उन उपभोक्ताओं द्वारा खाद्यान्न उठाए जाने के उपरान्त् अगले क्रम में टोकन जारी किए जाएं। इस प्रकार प्रत्येक उपभोक्ता को अपना क्रम आने की जानकारी होगी और वह अनावश्यक रूप से दुकान पर खड़े होकर भीड़ नहीं करेंगे और सोशल डिस्टेंन्सिंग का सुचारू रूप से अनुपालन हो सकेगा।जिलाधिकारी ने र्पोर्टेबिल्टी/प्रॉक्सी वितरण सम्बंधी निर्देश दिये है कि पोर्टबिल्टी के अन्तर्गत सम्पन्न वितरण के सापेक्ष मध्यवर्ती चालान 07 अप्रैल से 09 अप्रैल तक जनरेट किया जा सकेगा। इसी प्रकार अतिरिक्त निःशुल्क चावल के वितरण में पोर्टेंबिलीटी के अन्तर्गत मध्यवर्ती चालान 20 से 22 अपै्रल तक जनरेट किये जा सकेंगे। प्रॉक्सी वितरण की तिथियां माह अपै्रल में नियमित वितरण हेतु 12 अपै्रल तथा अतिरिक्त वितरण हेतु दिनांक 26 अपै्रल रहेगी। अतिरिक्त चावल के उठान एवं वितरण की समय सारणी माह मई में भी 1 मई से 13 मई तक उचित दर विक्रेताओं द्वारा उठान एवं 15 मई से 26 मई तक उपभोक्ताओं में वितरण की रहेगी। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का उठान एवं वितरण सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक दशा में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्न का डायवर्जन या कालाबजारी आदि न होने पाए तथा आवंटित खाद्यान्न के शतप्रतिशत उठान/वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही उचित दर विक्रेताओं के वितरण कार्य पर सतर्क दृष्टि रखी जाये, ताकि किसी भी दशा में उक्त खाद्यान्न का डायर्वजन/दुरूपयोग न हो। यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न के दुरूपयोग किये जाने का कोई मामला प्रकाश में आता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
जावेद आरिफ ब्यूरो चीफ रायबरेली
अक्रॉस टाइम्स हिंदी समाचार पत्र